आमतौर पर, चोरी की खबरें कार, सोने या महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कीमती सामानों से जुड़ी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर शहर में एक बेहद अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर कोई भी हैरान हो सकता है। लाहौर पुलिस ने सेशन कोर्ट के एक जज के चैंबर से दो सेब और एक हैंड सैनिटाइजर की चोरी होने के आरोप में बाकायदा FIR (प्राथमिकी) दर्ज की है।
यह मामला लाहौर के इस्लामपुरा थाना में न्यायाधीश के रीडर की शिकायत पर दर्ज किया गया। इस्लामपुरा थाना के ड्यूटी ऑफिसर इमरान खान ने बीबीसी उर्दू को बताया कि उन्हें ऑपरेशंस विंग के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रीडर की ओर से मामला दर्ज करने का अनुरोध मिला, जिसके बाद तुरंत FIR दर्ज कर दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि FIR की एक कॉपी और संबंधित रिकॉर्ड अब आगे की कार्रवाई के लिए जांच विंग को भेज दिए गए हैं।
चोरी का पूरा मामला क्या है?
FIR के अनुसार, यह घटना 5 दिसंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) लाहौर, नूर मुहम्मद बिस्मिल, के चैंबर में हुई। FIR में बताया गया है कि चैंबर से दो सेब और एक हैंड वॉश (हैंड सैनिटाइजर की बोतल) चोरी हो गए। याचिकाकर्ता, जो न्यायाधीश के अदालत में रीडर हैं, ने अपनी शिकायत में कहा है कि चोरी की गई इन चीजों की कुल कीमत 1,000 रुपये है। रीडर ने FIR में यह भी स्पष्ट किया कि न्यायाधीश ने उन्हें पुलिस स्टेशन में घटना की रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया था।
लाहौर पुलिस ने इस मामले को पाकिस्तान दंड संहिता (Pakistan Penal Code) की धारा 380 के तहत दर्ज किया है, जो चोरी से संबंधित है। इस धारा के तहत, चोरी का दोष सिद्ध होने पर आरोपी को अधिकतम सात साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर हंगामा
इस मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद, दो सेब और हैंड सैनिटाइजर की चोरी पर FIR दर्ज होने को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान की न्याय प्रणाली पर सवाल भी उठा रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक यूजर असरार अहम ने तंज कसते हुए कहा कि लाहौर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर दी और शायद चोरी हुए सेब और हैंड वॉश को वापस लाने के लिए JIT (संयुक्त जांच दल) भी बनाई जानी चाहिए। वहीं, एक अन्य यूजर ने अफसोस जताया कि कभी-कभी गरीब लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खोने के बाद भी FIR दर्ज नहीं करवा पाते, जबकि यहां इतनी छोटी चीज पर तुरंत कार्रवाई हुई है।
'रुमाल की चोरी पर भी हो FIR'
दूसरी ओर, इस मामले को पुलिस की जिम्मेदारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान पुलिस के सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर जनरल (IG) मोहम्मद अल्ताफ कमर ने इस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि चाहे घटना मोजे या रुमाल चोरी की ही क्यों न हो, FIR दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर छोटी घटनाओं को नजरअंदाज किया गया, तो वे अंततः बड़ी घटनाओं को जन्म देंगी। आपराधिक कानून विशेषज्ञ शकीला सलीम राना ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि "एक अपराध तो अपराध है"।