प्रयागराज न्यूज डेस्क: प्रयागराज की एससी-एसटी कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। उमर इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है और उस पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। अदालत ने मामले की गंभीरता और समाज पर उसके प्रभाव को देखते हुए कहा कि इस वक्त जमानत देना उचित नहीं होगा। इससे पहले, अतीक के छोटे बेटे अली अहमद की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
उमर की ओर से दलील दी गई थी कि हत्या के समय वह जेल में बंद था, इसलिए साजिश रचने का सवाल ही नहीं उठता। बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस ने राजनीतिक दबाव में आकर यह आरोप लगाए हैं। लेकिन सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पूरा मामला सुनियोजित है और इसके पीछे अहम भूमिका उमर की ही थी। अंत में कोर्ट ने अभियोजन के पक्ष में फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने बम और गोलियां बरसाईं, जिससे उमेश और उनके दो गनर की मौत हो गई थी। यह घटना पूरे प्रदेश में सनसनी फैलाने वाली थी।
इस हत्या के बाद उमेश की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटों उमर व अली के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जेल में होने के बावजूद उमर को पूरी योजना की जानकारी थी। वहीं, असद और गुड्डू मुस्लिम ने इस प्लान को अंजाम दिया था।