आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास बहुत कम समय बचा है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी 2026 के बाद बिना लिंक वाले सभी पैन कार्ड "निष्क्रिय" (Inoperative) घोषित कर दिए जाएंगे।
पैन कार्ड का निष्क्रिय होना केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके आर्थिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है।
पैन निष्क्रिय होने पर क्या होंगी मुश्किलें?
पैन कार्ड के अमान्य होते ही आपको निम्नलिखित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
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ITR फाइलिंग में रुकावट: आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा नहीं कर पाएंगे, जिससे देरी होने पर जुर्माना लग सकता है।
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टैक्स रिफंड का रुकना: यदि आपका पिछला कोई रिफंड बकाया है, तो विभाग उसे तब तक जारी नहीं करेगा जब तक पैन दोबारा सक्रिय न हो जाए।
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भारी TDS/TCS: निष्क्रिय पैन होने पर वित्तीय लेनदेन (जैसे बैंक एफडी का ब्याज) पर लागू होने वाला टीडीएस (TDS) सामान्य दर से कहीं अधिक (अक्सर 20% तक) काटा जाएगा।
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बैंकिंग और निवेश पर ब्रेक: नया बैंक खाता खुलवाना, 50,000 रुपये से अधिक का लेनदेन, म्यूचुअल फंड निवेश या शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना आपके लिए असंभव हो जाएगा।
ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका डेटा पहले से लिंक है या नहीं। आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
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वेबसाइट पर जाएं: आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें।
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Quick Links: होमपेज पर बाईं ओर दिए गए 'Quick Links' सेक्शन में 'Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।
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विवरण भरें: अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
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रिपोर्ट देखें: 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका लिंकिंग सफल है या नहीं।
SMS के जरिए भी जांचें स्टेटस
यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से एक साधारण मैसेज भेजकर भी स्टेटस जान सकते हैं। अपने फोन के मैसेज बॉक्स में टाइप करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर> और इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।
महत्वपूर्ण सलाह: देरी क्यों न करें?
अंतिम समय में तकनीकी दिक्कतों और भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट डाउन हो सकती है। साथ ही, अभी पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का विलंब शुल्क (Penalty) देना अनिवार्य है। यदि आप 1 जनवरी 2026 तक ऐसा नहीं करते हैं, तो पैन को दोबारा सक्रिय करवाना और भी अधिक खर्चीला और समय लेने वाला हो सकता है।
[Image showing PAN-Aadhaar Linking process on Income Tax Portal]
नोट: एनआरआई (NRI), 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में इससे छूट दी गई है, लेकिन सामान्य करदाताओं के लिए यह अनिवार्य है।