कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) हर वेतनभोगी कर्मचारी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह संगठन कर्मचारियों को उनकी आय का एक हिस्सा सुरक्षित रखने में मदद करता है ताकि सेवानिवृत्ति या आपात स्थिति में आर्थिक सहारा मिल सके। EPFO के तहत हर सदस्य को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान किया जाता है, जो 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर होता है। यह नंबर कर्मचारी के सभी पीएफ खातों को एक साथ जोड़ने का काम करता है और इसके जरिए वह किसी भी समय अपनी बचत की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है।
UAN क्यों है जरूरी?
UAN, कर्मचारी के भविष्य निधि खाते से जुड़ी सभी जानकारियों का आधार होता है। एक कर्मचारी जब भी नौकरी बदलता है, उसका नया पीएफ खाता इसी UAN से लिंक किया जाता है। इससे न केवल ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान हो जाती है बल्कि कर्मचारी अपने PF बैलेंस, पासबुक, योगदान और क्लेम स्टेटस जैसी जानकारी भी एक क्लिक में देख सकता है।
EPFO की किसी भी ऑनलाइन सेवा जैसे कि क्लेम, ट्रांसफर या पासबुक डाउनलोड करने के लिए UAN का एक्टिव होना आवश्यक है। यदि यह सक्रिय नहीं है, तो कर्मचारी अपने फंड का लाभ पूरी तरह से नहीं उठा सकता।
सिर्फ 6 चरणों में करें UAN एक्टिवेशन
EPFO ने UAN को सक्रिय करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। नीचे दिए गए 6 आसान स्टेप्स का पालन कर कोई भी कर्मचारी इसे ऑनलाइन एक्टिव कर सकता है:
स्टेप 1: सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/।
स्टेप 2: होम पेज पर “Important Links” सेक्शन में “Activate UAN” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपनी कुछ जानकारियां भरनी होंगी —
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UAN नंबर
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आधार नंबर
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जन्मतिथि
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर
स्टेप 4: इसके बाद “Get Authorization PIN” पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
स्टेप 5: प्राप्त OTP डालें और “Validate OTP and Activate UAN” बटन दबाएं।
स्टेप 6: अब आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लॉगिन के लिए पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन भी मिलेगा।
एक्टिवेशन के बाद कर्मचारी अपने खाते में लॉगिन करके PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस, और अन्य सेवाओं की जानकारी कभी भी देख सकता है।
EPFO पोर्टल से फुल सेटलमेंट की सुविधा
EPFO ने हाल ही में अपने पोर्टल पर “Full and Final Settlement” का विकल्प भी शुरू किया है। इसके जरिए वे कर्मचारी जो अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं, ऑनलाइन ही क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, क्लेम की प्रक्रिया सामान्य ट्रांसफर की तुलना में थोड़ी लंबी होती है और इसमें दस्तावेज़ों की पुष्टि भी शामिल होती है।
कर्मचारी नामांकन योजना
EPFO ने एक नामांकन अभियान भी शुरू किया है। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को अपने संस्थान में 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच काम करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को नामांकित करना होगा। इस कदम से लाखों कर्मचारियों को EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।