प्रयागराज न्यूज डेस्क: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज जंक्शन के शहर वाले हिस्से में स्थित एक मस्जिद के ध्वस्तीकरण के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 मई, 2026 को निर्धारित की गई है।
इस महत्वपूर्ण सुनवाई के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
बेंच: यह मामला न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के लिए आया था।
याचिकाकर्ता: वक्फ मस्जिद कमेटी ने रेलवे द्वारा जारी किए गए ध्वस्तीकरण के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
कोर्ट का आदेश: हाई कोर्ट ने रेलवे के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने और मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
अगली सुनवाई: इस कानूनी विवाद पर विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत ने 15 मई की तारीख तय की है।
रेलवे द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ वक्फ मस्जिद कमेटी की याचिका पर अदालत का यह रुख मस्जिद के संरक्षण और कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अब 15 मई को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर अदालत का रुख स्पष्ट होगा।