श के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का काम जोर-शोर से चल रहा है। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद, अब अन्य राज्यों में भी शुद्धिकरण का काम गति पकड़ चुका है। चुनाव आयोग का दावा है कि लगभग $99\%$ गणना प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित किए जा चुके हैं और BLO (बूथ लेवल ऑफिसर्स) उन्हें वापस एकत्र कर उनका डिजिटलीकरण कर रहे हैं।
लेकिन इस बीच, एक बड़ा वर्ग उन मतदाताओं का है जिनके नाम SIR 2003 की सूची में नहीं हैं। इन मतदाताओं के मन में यह आशंका है कि सूची में नाम न होने से क्या उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा, और इस स्थिति में वे फॉर्म कैसे भरें?
SIR 2003 की सूची में नाम न होने पर क्या करें?
चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं ताकि गलत जानकारी भरने या फॉर्म अधूरा छोड़ने से बचा जा सके, क्योंकि ऐसा करने से आपका नाम मतदाता सूची से कट सकता है।
यदि SIR 2003 की सूची में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने इस समस्या का समाधान 'लिंकिंग' के रूप में बताया है:
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लिंकिंग का तरीका: यदि आपका नाम SIR 2003 की सूची में नहीं है, तो फॉर्म भरते समय नीचे के बाईं ओर के कॉलम में अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी में से किसी का विवरण भरें।
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ज़रूरी विवरण: आपको उनका वोटर कार्ड संख्या (EPIC), उनके साथ अपना संबंध, और अवश्य ही उनका विधानसभा केंद्र का नंबर, मतदान केंद्र का नंबर, पार्ट और सीरियल नंबर का उल्लेख करना होगा।
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परिणाम: इस प्रक्रिया से आपका नाम उनसे लिंक कर दिया जाएगा और फिर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
Enumeration Form में सही जानकारी कैसे भरें?
Enumeration Form में सभी कॉलम में सही जानकारी भरना जरूरी है। फॉर्म भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
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जन्म तिथि: कई बार आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग-अलग होती है। ऐसी स्थिति में, फॉर्म में आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को लिखें।
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परिवार का विवरण: अपना मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम और उनका एपिक कार्ड नंबर, तथा पति या पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर लिखें।
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2003 सूची का विवरण:
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यदि नाम है: फॉर्म के नीचे बने राइट कॉलम में उस विधानसभा केंद्र का नाम, नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और अपना एपिक कार्ड नंबर भरें।
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यदि नाम नहीं है: तो लेफ्ट कॉलम में अपने माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का विवरण (जैसा ऊपर बताया गया है) भरकर अपने नाम को उनसे लिंक करें।
विवाहित महिलाएं कैसे भरें फॉर्म?
विवाहित महिलाओं को यह कंफ्यूजन है कि वे शादी से पहले या शादी के बाद के विवरण में से क्या भरें। चुनाव आयोग का कहना है कि फॉर्म उसी अनुसार भरा जाना चाहिए जैसा पूर्व की 2003 की सूची में नाम दर्ज है, और लिंकिंग का नियम उसी अनुसार लागू होगा।
सुनवाई का प्रावधान
यदि आपका या आपके माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी किसी का नाम भी SIR 2003 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आपका नाम मतदाता सूची में है, तो भी अपना Enumeration Form भरें और BLO को जमा दें।
ऐसी स्थिति में जिला चुनाव कार्यालय की ओर से आपको नोटिस भेजा जाएगा और सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सुनवाई के दौरान आपको चुनाव आयोग द्वारा बताए गए 12 मान्य दस्तावेजों (जिनमें पासपोर्ट से लेकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि शामिल हैं) में से कोई एक ले जाना होगा। दस्तावेजों की सत्यता की जांच करने के बाद आपका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।