प्रयागराज न्यूज डेस्क: प्रयागराज पुलिस ने मंगलवार को माफिया से नेता बने दिवंगत अतीक अहमद की कथित बेनामी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 110 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क कर लीं। पुलिस के अनुसार, ये संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थीं और किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराई गई थीं। कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत की गई है।
पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, यह कार्रवाई धूमनगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 200/2020 के तहत पुलिस आयुक्त की अदालत के आदेश पर की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में सदर तहसील के भीटी और कठुला गाउसपुर गांवों में स्थित 44 भूखंड शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 5.112668 हेक्टेयर (करीब 20.38 बीघा) है। इनकी बाजार कीमत लगभग 110 करोड़ रुपये आंकी गई है।
पुलिस का दावा है कि अतीक अहमद ने ये जमीनें अपराध से अर्जित धन से खरीदी थीं और उन्हें कसारी मसारी निवासी मदन लाल भारतीय के नाम पर दर्ज कराया था। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनसे इन सौदों के बेनामी होने के प्रमाण मिलने का दावा किया गया है।
पुलिस के अनुसार, जिन जमीनों की सरकारी कीमत करीब 47 करोड़ रुपये थी, उन्हें कथित तौर पर केवल 1.365 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। पुलिस ने यह भी बताया कि मदन लाल भारतीय के नाम दर्ज 6.5003 हेक्टेयर भूमि पहले ही राजस्व कानूनों के उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत राज्य सरकार में निहित की जा चुकी है।
कुर्की की कार्रवाई के बाद एयरपोर्ट थाना प्रभारी को इन संपत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन को राजस्व अभिलेखों में कुर्की दर्ज करने और उप-पंजीयकों को इन जमीनों की खरीद-फरोख्त या हस्तांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने कहा कि अतीक अहमद और उसके सहयोगियों की अन्य कथित बेनामी संपत्तियों की जांच जारी है। यदि आगे ऐसी संपत्तियां सामने आती हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अवैध संपत्तियों को छिपाने या खरीदने में मदद करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।